कोरबा:-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा का एकदिवसीय प्रशिक्षण ईडब्ल्यूएस वंचित समूह प्रवासी परिवार और दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक अधिकारों पर विशेष जोर
शिक्षा केवल विद्यालय की चारदीवारी तक सीमित अधिकार नहीं ! प्रत्येक बच्चों के भविष्य और गरिमापूर्ण जीवन की बुनियाद है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा एडीआर भवन में एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा एवं तालुका विधिक सेवा समितियों कटघोरा, करतला और पाली लीगल एड क्लीनिक एवं फ्रंट ऑफिस से जुड़े पैरालीगल वॉलंटियर्स ने भौतिक सहभागिता की।
प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र नालसा की शिक्षा संबंधी योजना-2026 तथा बच्चों के शिक्षा के अधिकार को प्रभावी रूप से जमीन तक पहुंचान रहा। कार्यक्रम में विशेष रूप से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रावधानों की जानकारी दी गई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित समूहों, प्रवासी परिवारों तथा दिव्यांग बच्चों को कानून के तहत प्राप्त शैक्षणिक अधिकारों और लाभों को सुनिश्चित करने के लिए पैरालीगल वॉलंटियर्स की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई।
जागरूकता से अधिकार तक पहुंच बनाने पर जोर

प्रशिक्षण में बताया गया कि विधिक जागरूकता तभी सार्थक होगी, जब पात्र बच्चों और उनके परिवारों को उनके अधिकारों की जानकारी के साथ-साथ आवश्यक विधिक सहायता और संबंधित शासकीय योजनाओं तक पहुंच भी मिले। पैरालीगल वॉलंटियर्स को निर्देशित किया गया कि वे अपने कार्यक्षेत्र में ऐसे बच्चों और परिवारों की पहचान कर उन्हें उपलब्ध विधिक एवं शैक्षणिक सुविधाओं की जानकारी प्रदान करें तथा आवश्यकता पड़ने संस्थाओं तक पहुंच बनाने में सहयोग करें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने दिए विस्तृत निर्देश
कार्यक्रम में कुमारी डिंपल भेड़िया, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा ने शिक्षा के अधिकार से संबंधित योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पैरा लीगल वॉलिंटियर्स को विस्तृत मार्गदर्शन दिया उन्होंने शिक्षा से वंचित बच्चों विशेष कर कमजोर वर्ग एवं वंचित वर्गों के बच्चों तक उनके अधिकारों के संरक्षण में भूमिका निभाने पर जोर दिया।
प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल कानून की जिम्मेदारी देना नहीं बल्कि प्रावधानों को जरूरतमंद तक पहुंच कर उनके अधिकारों को वास्तविक रूप सुरक्षित करना रहा प्रशिक्षण के माध्यम से पैरालीगल वालंटियर्स शिक्षा के अधिकार से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने तैयार किया गया।

