Headlines

पुलिस अधिकारी उठाए हाथ या डराए-धमकाए, तो जरूर जान लें अपने ये अधिकार

Spread the love

नई दिल्ली : आमतौर पर कई ऐसे मामले आते हैं जिनमें पुलिस वाले आम लोगों को डराते-धमकाते या मारते-पीटते तक हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आपको भारतीय न्याय संहिता के नियमों के बारे में पता होना जरूरी हो जाता है।

कानून व्यवास्था को बनाए रखने के लिए पुलिस है जिसका काम अपराध को रोकना और गलत व्यक्ति को पकड़ना आदि होता है। पुलिस पहले किसी अपराधी को पकड़ती है और फिर उसे कोर्ट में पेश करती है जिसके बाद कोर्ट ये तय करता है कि पकड़ा गया व्यक्ति आरोपी है या नहीं। पर कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां पर पुलिस की मनमानी साफ नजर आती है जिसमें लोगों को डराना-धमकाना या पीटना तक शामिल होता है। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आते रहते हैं।

इसलिए अगर आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ ऐसा हुआ है या होता है तो आप भारतीय न्याय संहिता के तहत उस पुलिस वाले पर एक्शन ले सकते हैं जिसने आपके साथ गलत किया हो। तो चलिए जानते हैं भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है और आपके क्या अधिकार हैं। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं…

ये हैं आपके अधिकार:-

नंबर 1
अगर कोई पुलिस वाला आपसे मारपीट करता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आपको करना ये है कि ऐसे पुलिस वाले की वीडियो बना लें और फिर इस वीडियो सहित पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को शिकायत करें। इसके बाद पुलिस वाले को सस्पेंड किया जा सकता है।

वहीं, अगर आपको लगता है कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी उचित कार्रवाई नहीं कर रही है या आप पुलिसकर्मी के खिलाफ आगे शिकायत करना चाहते हैं, तो आप भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 115 और 117 के तहत कोर्ट में ऐसे पुलिस वाले की शिकायत करके उसे एक साल तक की जेल भी करवा सकते हैं।

नंबर 2
अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आप पर चिल्लाता है या लोगों के सामने आपकी बेइज्जती करता है, आपको गाली देता है या आपकी बदनामी करता है तो आप भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 356 के तहत कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। दोषी पाए जाने पर ऐसे पुलिसकर्मी को 2 साल तक की जेल हो सकती है।

नंबर 3
अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको किसी झूठे केस में फंसाने की कोशिश करता है और इसके नकली दस्तावेज भी बना लेता है, तो आप एक्शन ले सकते हैं। आप भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 201 के तहत आप कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं और कोर्ट ऐसे पुलिसकर्मी को 3 साल तक की जेल कर सकता है।