नई दिल्ली : क्या आप भी भारतीय ट्रेन से कभी अपने घर या गांव तो कभी किसी अन्य काम से सफर करते होंगे? ऐसे में बतौर यात्री आपको मिडिल बर्थ से जुड़े नियम के बारे में पता होना जरूरी हो जाता है।
अगर आप देखेंगे तो हर रोज भारतीय ट्रेन से एक बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं। देश के एक कोने से दूसरे कोने में आप ट्रेन से आसानी से पहुंच सकते हैं। हर रोज भारतीय रेलवे एक बड़ी संख्या में ट्रेनें चलाता है जिनसे काफी लोग सफर करते हैं। अगर आप भी ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो आपको ट्रेन टिकट बुक करना पड़ता है। आप आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट से या रेलवे काउंटर से टिकट ले सकते हैं, लेकिन क्या आप मिडिल बर्थ से जुड़े नियम के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आपके लिए बतौर यात्री ये जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हो सकता है आपको कभी मिडिल बर्थ में यात्रा करनी पड़े। तो चलिए जानते हैं मिडिल बर्थ से जुड़े नियम के बारे में। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं…
क्या है नियम?
अगर आप भी भारतीय ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको मिडिल बर्थ से जुड़े नियम के बारे में पता होना चाहिए। ये नियम मिडिल बर्थ को खोलने और बंद करने से जुड़ा है। इसलिए अगर आप कभी ट्रेन से यात्रा करें और आपको मिडिल बर्थ मिल जाए तो ऐसे में आपको इस नियम के बारे में पता होना चाहिए।
आप ये जान लें कि मिडिय बर्थ को आप लंबे समय तक खोल नहीं सकते यानी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दरअसल, भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार यात्री अपनी मिडिल बर्थ को रात 10 बजे खोल सकते हैं और आप सुबह 6 बजे तक ही इसे खोल सकते हैं। इसके बाद आपको इस सीट को बंद करना पड़ता है और नीचे लोअर सीट पर बैठना पड़ता है।
यहां ये जानते चलें कि पिछली स्लाइड्स में बताया गया नियम स्लिपर और थर्ड एसी में लागू होता है। इसका मतलब कि आप यहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मिडिल बर्थ खोल सकते हैं। वहीं, पहले फर्स्ट एसी में रात को 9 बजे मिडिल बर्थ खोल सकते थे लेकिन अब इसे भी रात को 10 बजे ही खोला जा सकता है।
नियम के उल्लंघन पर क्या होगा?
अगर आप भारतीय रेलवे के इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। अगर कोई तय समय से ज्यादा मिडिल बर्थ खोलता है या समय से पहले खोलता है, तो ऐसे में आप टीटीई से इस बारे में बात कर सकते हैं। वे यात्री को समझाते हैं और उन्हें नियम की जानकारी देते हैं। वहीं, न मानने पर यात्री पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।