रायपुर I प्राइमरी स्कूलों में पदस्थ बीएड पास सहायक शिक्षकों लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को पद मुक्त करने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 3 हजार से ज्यादा बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को 6 सप्ताह के भीतर पद मुक्त करने का आदेश बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को जारी किया था।
वहीं, पद मुक्त किए जाने की प्रकिया शुरू होने के बाद अब इन बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों का कहना है कि अपनी योग्यता और मेहनत से इस पद को प्राप्त किया है। निर्दोष होते हुए भी हमें पद मुक्त किया जाना न्याय संगत नहीं है। आज इसी मामले को लेकर सहायक शिक्षकों ने उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सहायक शिक्षकों ने बताया उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्टे दायर करने की बात करते हुए विधिक सहायता का आश्वासन दिया है।
इससे पहले प्राइमरी स्कूलों में पदस्थ बीएड शिक्षकों को नौकरी निकाले जाने के मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा था कि अभी बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा। सरकार उनके लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगी, क्योंकि सभी को रोजगार देने का सवाल है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 के अपने आदेश में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों को बाहर निकालने का फैसला सुनाया है। ज्ञात हो कि पिछली सरकार में बीएड अभ्यर्थियों की सहायक शिक्षक के पद पर नियमानुसार नियुक्ति हुई थी। भर्ती विज्ञापन में भी बीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के लिए पात्र बताया गया था, जिसके अनुसार तकरीबन साढ़े 3 हजार बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक के रूप में विगत 6 माह से कार्यरत हैं।