नई दिल्ली : देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग कृषि क्षेत्र पर आधारित है। देश में करोड़ों किसानों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत कृषि है। हालांकि, देश में आज भी कई किसान ऐसे हैं, जिन्हें आर्थिक स्तर पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गौर करने वाली बात है कि उम्र की एक सीमा तक ये किसान खेती किसानी करके अपनी आजीविका चला लेते हैं।
वहीं वृद्धावस्था के समय जब ये शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं उस दौरान इनके पास कमाई का कोई स्त्रोत नहीं बचता है। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार पीएम किसान मानधन योजना का संचालन कर रही है। पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत भारत सरकार ने खासतौर पर किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया है। आइए जानते हैं –
पीएम किसान मानधन योजना में 18 से लेकर 40 साल तक के किसान आवेदन कर सकते हैं। किसान जिस उम्र में आवेदन करते हैं उसी के आधार पर उनकी निवेश राशि को तय किया जाता है। निवेश राशि 55 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच तय की गई है।
अगर कोई किसान 18 साल की उम्र में पीएम किसान माधन योजना में आवेदन करता है। इस स्थिति में उसको हर महीने 55 रुपये का निवेश इस स्कीम में करना होता है। 55 रुपये महीने का यह निवेश उसको 60 की उम्र होने तक करना है।
60 की उम्र के बाद उस किसान को हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। पीएम किसान मानधन योजना का लाभ देश में छोटे और सीमांत किसान ही ले सकते हैं। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेजों का होना जरूरी है। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं हैं तो आपके आवेदन को रद्द किया जा सकता है।