नई दिल्ली : 17 जुलाई 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से एक नोटिस देकर व्हाट्सएप के अधिकारियों से जानकारी मांगी गई थी। जबकि व्हाट्सएप के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई और आपत्ति लगाई गई।
एक संवेदनशील मामले की जांच के दौरान गुरुग्राम पुलिस ने जानकारी नहीं देने पर व्हाट्सएप के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने वैध तरीके से संबंधी मामले में जानकारी लेने के लिए सक्षम अधिकारी गृह विभाग हरियाणा सरकार से वांछित अनुमति प्राप्त करने के बाद मांगी गई थी। लेकिन व्हाट्सएप के अधिकारियों ने जानकारी नहीं दी गई, जिस पर गुरुग्राम पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
बता दें कि 17 जुलाई 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से एक नोटिस देकर व्हाट्सएप के अधिकारियों से जानकारी मांगी गई थी। जबकि व्हाट्सएप के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई और आपत्ति लगाई गई। इसके बाद 25 जुलाई 2024 को निर्दिष्ट मोबाइल नंबरों के लिए अपेक्षित जानकारी फिर से संपूर्ण विवरण भेजकर दोबारा से मांगी गई। लेकिन, व्हाट्सएप कंपनी के अधिकारियों द्वारा गुरुग्राम पुलिस को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।
23 अगस्त 2024 तक विभिन्न वैध अनुरोधों के बावजूद भी व्हाट्सएप के अधिकारियों द्वारा पुलिस को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ऐसा करके व्हाट्सएप कंपनी द्वारा केस के आरोपियों की अप्रत्यक्ष रूप से मदद की जा रही है।
देश के मौजूदा कानूनों के तहत वांछित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने के बावजूद मांगी गई जानकारी उपलब्ध न करवाकर व्हाट्सएप कंपनी प्रबंधन और कंपनी द्वारा कानूनी निर्देशों की अवहेलना की गई है।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा व्हाट्सएप द्वारा कानून के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने पर व्हाट्सएप के निदेशकों व नोडल अधिकारियों के खिलाफ 28 सितंबर को थाना साइबर क्राइम पूर्व गुरुग्राम में भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।