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क्या ट्रेन छूट जाने की स्थिति में उस टिकट पर दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं सफर? जानें नियम

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नई दिल्ली : भारतीय रेलवे देशभर में हजारों ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इन ट्रेनों में हर रोज करोड़ों यात्री सफर करते हैं। यही नहीं भारतीय रेलवे का विशाल नेटवर्क देशभर में फैला हुआ है जो कि देश के सीमांत इलाकों को बड़े-बड़े महानगरों से जोड़ने का काम करता है। ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई नियमों को बना रखा है। हालांकि, ट्रेन में सफर करने के लिए आपके पास टिकट का होना जरूरी है। वहीं अक्सर देखने को मिलता है कि कई बार यात्री की ट्रेन लेट होने की वजह से छूट जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रेन छूट जाने की स्थिति में यात्री उस ट्रेन टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर कर सकता है? इसको लेकर भारतीय रेलवे के क्या नियम हैं? आइए जानते हैं –

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर किसी यात्री ने जनरल टिकट ले रखा है और स्टेशन पर लेट आने की वजह से उसकी ट्रेन छूट चूकी है। इस स्थिति में वह उसी कैटेगरी की दूसरी ट्रेन में सफर कर सकता है। वहीं दूसरी कैटेगरी की ट्रेनें जैसे वंदे भारत, शताब्दी आदि ट्रेनों में जनरल टिकट पर सफर नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के पास रिजर्वेशन टिकट है तो वह ट्रेन छूटने की स्थिति में किसी दूसरी ट्रेन में रिजर्वेशन टिकट पर सफर नहीं कर सकता है।

अगर आप रिजर्वेशन टिकट लेकर दूसरी ट्रेन में सफर करते हैं तो पकड़े जाने पर टीटीई आपको बेटिकट मानता है। इस स्थिति में टीटीई आपसे जुर्माना वसूल सकता है।

अगर आप जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो इस स्थिति में आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा आपको जेल भी हो सकती है। अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट है और आपकी ट्रेन छूट गई है तो इस स्थिति में आपको उचित कारण बताते हुए टीडीआर फाइल करना चाहिए। इसके बाद आपको दूसरी ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लेना होगा।