रायपुर: वित्त मंत्री ओपी चौधरी कल अपना दूसरा बजट पेश करेंगे. बजट से पहले आज मंत्रीपरिषद की अहम बैठक हुई. महानदी भवन में हुई बैठक में साय कैबिनेट ने 10 बड़े और अहम फैसले लिए. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुमोदन किया गया.साय कैबिनेट के अहम फैसले: वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति वर्ष 2024-25 की तरह ही होगी. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 674 मदिरा दुकानें और आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने का निर्णय भी ज्यों का त्यों रखा गया है. देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत रेट ऑफर प्रभावी रहेगा. विदेशी मदिरा थोक क्रय, वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेेशन लिमिटेड की ओर से होगा. मदिरा पर लागू इंफ्रास्ट्रक्चर विकास शुल्क पूर्व की तरह ही लागू रहेगा. विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5 प्रतिशत की दर से लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क खत्म होगा.
कैबिनेट के 10 बड़े फैसले
मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुमोदन सदस्यों ने किया.मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.मंत्रिपरिषद द्वारा ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के हित को देखते हुए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. वर्तमान में पीएफआईसी द्वारा 100 करोड़ से उपर की परियोजनाएं स्वीकृत किए जा रहे हैं.
बड़ी आईटी परियोजनाओं के संबंध में पहले से सशक्त समिति अनुमोदन की अनिवार्यता होने से अनुमोदन प्रक्रिया का डुप्लिकेशन होता है. इसके चलते सशक्त समिति को समाप्त करने का फैसला लिया गया है.छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लंबित प्रकरणों के जल्द निपटारे और उपभोक्ता मामलों की समय बद्ध सुनवाई के लिए सदस्य का एक नवीन पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है.खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना में धान और चावल परिवहन की दर के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है.
छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 के माध्यम से कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 तथा ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है.रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है.रजिस्ट्री ऑफिसों के नियमित रूप से संचालन के लिए वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयक के पदोन्नति श्रेणी के रिक्त 9 पदों की पूर्ति के लिए 5 साल की अर्हकारी सेवा में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का फैसला हुआ है.राज्य में 1 नवम्बर 2024 से औद्योगिक विकास नीति 2024-30 प्रभावशील है. इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाणिज्य और उद्योग विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 में प्रस्तावित संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है.
छत्तीसगढ़ सरकार और व्यक्ति विकास केन्द्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के मध्य आजीविका सृजन और ग्रामीण छत्तीसगढ़ का कल्याण विषयक एमओयू के लिए राज्य सरकार के सुशासन और अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया है.