यूपी : पति ने हर महीने 12 रुपये की प्रीमियम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जमा किया था। उसकी मौत के बाद पत्नी को इस बीमा की इतनी रकम मिली, कि वो उसके जीने का सहारा बन गई है।
आगरा में प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत बैंक से 12 रुपये की किस्त भरना युवक की मौत के बाद वह रुपये पत्नी के जीने का सहारा बन गए। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य अरुण कुमार ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमा की रकम 2 लाख रुपये के साथ वाद व्यय के 25 हजार रुपये का चेक दिलाकर राहत प्रदान की।
शाहगंज थाना क्षेत्र के वेस्ट अर्जुन नगर निवासी मीना देवी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में मुकदमा प्रस्तुत कर किया था। बताया कि उनके पति जसवीर सिंह का खेरिया मोड़ स्थित आर्यावर्त बैंक की शाखा में बचत खाता था। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 12 रुपये वार्षिक की किस्त अपने खाते से कटवाई थी।
25 मार्च 2017 को आरटीओ कार्यालय में ह्रदयाघात से उनके पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद जीवन यापन करने का संकट खड़ा हो गया। 4 महीने बाद उनके एक रिश्तेदार पति की बैंक की पास बुक देखी। तब उन्हें प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानकारी हुई। सभी दस्तावेज पूरे कर बीमा कंपनी में क्लेम किया। मगर कंपनी ने 4 महीने देरी से जानकारी देने का बहाना बनाकर क्लेम खारिज कर दिया था।