पेपर लीक पर CBI से जांच की मांग, SC ने एनटीए को भेजा नोटिस

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नई दिल्ली I सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की याचिका पर निजी पक्षों को नोटिस जारी किया, जिसमें विभिन्न हाई कोर्ट्स में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। ताकि, मुकदमेबाजी की अधिकता से बचा जा सके। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया है। इसमें नीट यूजी 2024 में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI) से जांच करने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने एनटीए के वकील की इस दलील पर गौर किया कि पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों के आधार पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक 2024 को रद्द करने की मांग वाली कई याचिकाएं कई हाई कोर्ट्स में लंबित हैं। पीठ ने कहा क‍ि नोटिस जारी करें। साथ ही कहा कि इन पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी।

NTA ने अपनी 3 याचिकाएं वापस ली
इस बीच, एनटीए ने कहा कि वह तीन अन्य याचिकाएं वापस लेना चाहता है, जिनमें मामलों को हाई कोर्ट्स से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, क्योंकि वे 5 मई को परीक्षा के दौरान समय की बर्बादी के कारण 1,563 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्‍स देने से संबंधित थे। एनटीए के वकील ने यह भी कहा कि मामला सुलझ गया है और वह 1,536 अभ्यर्थियों को दिए गए कंपनसेटरी प्‍वाइंट्स रद्द करने के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के 13 जून के आदेश के बारे में हाई कोट्स को को सूचित करेंगे।

NTA ने 1,563 उम्मीदवारों को दिए ग्रेस मार्क्‍स रद्द क‍िए
नीट यूजी परीक्षा को लेकर बढ़ते विवाद के बीच केंद्र और एनटीए ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उन्होंने एमबीबीएस और अन्य ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्‍स रद्द कर दिए हैं। केंद्र ने कहा था कि उनके पास या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए दिए गए क्षतिपूर्ति अंकों को छोड़ने का विकल्प होगा।